प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाला की सीबीआई जांच पर रोक लगाने से खंडपीठ का इनकार

Calcutta High Court

कोलकाता : कलकत्ता हाई कोर्ट के खंडपीठ ने पश्चिम बंगाल में प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति में भी कथित भ्रष्टाचार के मामले की सीबीआई जांच संबंधी एकल पीठ के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।

न्यायमूर्ति सुब्रत तालुकदार के खंडपीठ ने स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) की याचिका पर सुनवाई के बाद गुरुवार को फैसला सुनाया गया है। दो सदस्यीय पीठ ने स्पष्ट कर दिया है कि मामले में सीबीआई जांच संबंधी न्यायमूर्ति अभिजीत गांगुली का फैसला बरकरार रहेगा। साथ ही कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मामले की अगली सुनवाई 30 जून को होगी। उस दिन तक याचिकाकर्ता के साथ-साथ राज्य सरकार और स्कूल सेवा आयोग को लिखित में अपना वक्तव्य जमा करने को कहा गया है।

उल्लेखनीय है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा (टेट) के जरिए 269 लोगों को प्राथमिक शिक्षक के तौर पर नियुक्त किया गया था लेकिन आरोप लगे थे कि बाद में गलत प्रश्न का दावा कर इन लोगों को एक एक नंबर बढ़ा कर दिए गए थे। इन्हें मेरिट लिस्ट में नाम शामिल कर नौकरी दे दी गई थी। न्यायमूर्ति अभिजीत गांगुली के एकल पीठ ने इन सभी को नौकरी से बर्खास्त करने और नियुक्ति की सीबीआई जांच का आदेश दिया है। इसी के खिलाफ एसएससी ने खंडपीठ में याचिका दायर की थी।

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