कोलकाता : पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड ने केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन शीट्स से संबंधित डेटा की रिकवरी के लिए साइबर और सॉफ्टवेयर विशेषज्ञों की सेवाएं लेने में असमर्थता जताई है। पांच जुलाई को, कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजशेखर मंथा ने सीबीआई को निर्देश दिया था कि वह विशेष एजेंसियों या व्यक्तियों, यहां तक कि विदेश से भी, साइबर और सॉफ्टवेयर विशेषज्ञों की मदद लें। साथ ही, जस्टिस मंथा ने यह भी निर्देश दिया कि विशेषज्ञ एजेंसियों की सेवाओं का पूरा खर्च पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड को वहन करना होगा।
हालांकि, सूत्रों के अनुसार, बोर्ड अधिकारियों ने हाल ही में सीबीआई के निजाम पैलेस कार्यालय को एक पत्र भेजा है, जिसमें इस खर्च को वहन करने में असमर्थता जताई गई है।
सूत्रों ने यह भी कहा कि बोर्ड के अधिकारी इस मामले को हाई कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं और इसके कारणों की व्याख्या कर सकते हैं।
इस बीच, प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में अनियमितताओं का मामला जस्टिस अमृता सिन्हा की एकल-न्यायाधीश पीठ को स्थानांतरित कर दिया गया है, क्योंकि न्यायमूर्ति मंथा को हाई कोर्ट की एक खंडपीठ का नेतृत्व करने के लिए पदोन्नत किया गया है।
जस्टिस मंथा के इस आदेश के तुरंत बाद, सीबीआई अधिकारियों ने स्वतंत्र साइबर विशेषज्ञों की मदद ली और इस महीने प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए ओएमआर शीट्स प्रदान करने वाली आउटसोर्स एजेंसी, एस. बसु रॉय एंड कंपनी के कार्यालय में छापेमारी और तलाशी अभियान चलाया।
तलाशी अभियान के दौरान, सीबीआई अधिकारियों ने स्वतंत्र साइबर और सॉफ्टवेयर विशेषज्ञों के साथ मिलकर 34 इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए।