बंगाल पुलिस ने बताया ‘नवान्न अभियान’ अवैध, आयोजकों ने नहीं ली अनुमति

कोलकाता : पश्चिम बंगाल पुलिस ने 27 अगस्त को ‘छात्र समाज’ द्वारा आयोजित ‘नवान्न अभियान’ रैली को अवैध करार दिया है। यह रैली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग को लेकर आर.जी कर अस्पताल में एक डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के विरोध में आयोजित की जा रही है। पुलिस ने संभावित कानून-व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए आवश्यक एहतियाती कदम उठाए हैं।

पश्चिम बंगाल पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक और महानिरीक्षक (कानून-व्यवस्था) मनोज वर्मा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति या संगठन ने राज्य सचिवालय, ‘नवान्न’, जो कि एक प्रतिबंधित क्षेत्र है, में इस तरह की रैली आयोजित करने के लिए अनुमति नहीं मांगी है।

सरकार ने पहले ही नवान्न के आसपास धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिए हैं, जिसके तहत पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर रोक है। वर्मा ने बताया कि उन्हें ‘नवान्न अभियान’ रैली के बारे में विभिन्न मीडिया चैनलों और सोशल मीडिया से जानकारी मिली है। अब तक किसी भी व्यक्ति या संगठन ने इसकी अनुमति के लिए आवेदन नहीं किया है, जिससे यह कार्यक्रम अवैध हो जाता है।

वर्मा ने यह भी बताया कि पुलिस को इस रैली के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा और अराजकता फैलाने के प्रयासों के बारे में खुफिया जानकारी मिली है। उन्होंने कहा, “हमें विभिन्न स्रोतों से इनपुट मिल रहे हैं कि कुछ असामाजिक तत्व पुलिस की प्रतिक्रिया को भड़काने के लिए कानून और व्यवस्था की स्थिति पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसे वे फिर से भुनाने का प्रयास करेंगे।”

वर्मा ने यह भी आश्वासन दिया कि पुलिस इन सूचनाओं पर काम कर रही है और अगर आयोजक किसी वैकल्पिक स्थान का चयन करते हैं, तो पुलिस उन्हें सहयोग करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि हम कोलकाता और हावड़ा के अन्य स्थलों पर उनके लिए व्यवस्था करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते वे कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करें।

इसके अलावा, वर्मा ने मंगलवार को होने वाली यूजीसी नेट परीक्षा के छात्रों को आश्वासन दिया कि परीक्षा में कोई बाधा नहीं आएगी और इसके लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है।

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