हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, काउंटिंग में नहीं रहेंगे कोई भी अस्थाई कर्मचारी

कोलकाता : मतगणना टेबल पर कोई अस्थायी कर्मचारी नहीं होगा। कलकत्ता हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग से यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। सोमवार को न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने आदेश दिया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायक शिक्षक, नागरिक स्वयंसेवक या ऐसे किसी भी अस्थायी कर्मचारी को मतगणना केंद्र की टेबल पर नहीं रखा जा सकता है। मतगणना केंद्र में चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार कर्मचारियों की नियुक्ति की जाये।

उच्च न्यायालय में एक मामला दायर किया गया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि गणना के लिए हावड़ा और बाली नगर पालिकाओं के संविदा कर्मियों को नियुक्त किया गया है। यह मामला हावड़ा के भाजपा उम्मीदवार रथिन चक्रवर्ती ने दायर किया था। याचिकाकर्ता के वकील ने सवाल उठाया कि मतगणना केंद्र पर डीसीआरसी के पूर्ण प्रभार के लिए अस्थायी कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है। उस मामले में आयोग के वकील ने कहा कि मतगणना टेबल पर एक भी अस्थायी कर्मचारी नहीं रहेगा। इस संबंध में चुनाव आयोग पहले ही दिशा-निर्देश दे चुका है। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि निर्देशों का पूर्णतः पालन हो।

आयोग के वकील ने हाई कोर्ट को बताया कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय मतदान पदाधिकारी में से कोई भी संविदा कर्मी नहीं है। इसके बाद हाईकोर्ट ने कहा कि आयोग यह देखे कि मतगणना टेबल पर कोई अस्थायी कर्मचारी न हो।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *