दिल्ली हाई कोर्ट से महाराष्ट्र की बर्खास्त ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर को बड़ी राहत, अब गिरफ्तारी पर 29 अगस्त तक रोक

नयी दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र की बर्खास्त ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर को मिली राहत बढ़ा दिया है। हाई कोर्ट ने पूजा खेडकर की गिरफ्तारी पर लगी रोक को 29 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने मामले की अगली सुनवाई 29 अगस्त को करने का आदेश दिया।

आज सुनवाई के दौरान पूजा खेडकर की ओर से पेश वकील ने कहा कि यूपीएससी की ओर से दाखिल जवाब कल ही मिला है। उन्होंने उस पर जवाब दाखिल करने के लिए समय देने की मांग की। इसके बाद हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई 29 अगस्त को करने का आदेश दिया। हाई कोर्ट ने पूजा खेडकर की गिरफ्तारी पर लगी रोक को भी 29 अगस्त तक बढ़ा दिया।

12 अगस्त को हाई कोर्ट ने पूजा खेडकर की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दिया था। पूजा खेडकर ने पटियाला हाउस कोर्ट की ओर से अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी है।

कुछ दिन पहले 2023 बैच की ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर पर सत्ता के दुरुपयोग और फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए आरक्षण का लाभ लेने जैसे कई आरोप लगे थे। इन आरोपों के बाद केंद्र सरकार ने पूजा खेडकर के खिलाफ सभी आरोपों की जांच के लिए एक सदस्यीय पैनल का गठन किया था।

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