नयी दिल्ली : पश्चिम बंगाल के भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट से उन्हें मिली राहत को बरकरार रखा है। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से दर्ज मामलों में शुभेंदु अधिकारी की गिरफ्तारी नहीं होगी।
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले बेंच ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की याचिका को सुनने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि वह 13 दिसंबर को ही इस मुद्दे पर विस्तार से सुनवाई कर चुका है। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से कहा गया कि 13 दिसंबर को हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ सुनवाई हुई थी। अब सरकार ने हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के आदेश के खिलाफ अपील की है। डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच की गिरफ्तारी पर रोक के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।
मामला 2018 का है, जिसमें शुभेंदु अधिकारी को उनके अंगरक्षक की मौत और दूसरे सात मामलों में मिली अंतरिम राहत को राज्य सरकार ने चुनौती दी है। शुभेंदु अधिकारी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। शुभेंदु का कहना है कि ये सारे केस राजनीति से प्रेरित हैं।