तेलुगु देशम प्रमुख चंद्रबाबू नायडू को हाई कोर्ट से बड़ी राहत, अंतरिम जमानत मंजूर

अमरावती : टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू को कौशल विकास मामले में अंतरिम जमानत मिल गई है। हाई कोर्ट ने मगलवार को चार सप्ताह के लिए सशर्त अंतरिम जमानत दी है। सशर्त जमानत में यह भी कहा कि चंद्रबाबू को 24 नवंबर को कोर्ट में आत्मसमर्पण करना होगा। पिछले 52 दिनों से जेल में बंद चंद्रबाबू के मंगलवार शाम जमानत पर बाहर आने की संभावना है।

आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट न्यायमूर्ति तल्लाप्रगदा मल्लिकार्जुन राव ने फैसला सुनाया। चंद्रबाबू नायडू ने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए इलाज के लिए जमानत की मांग की थी। हाई कोर्ट ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू अपने खर्च पर अपनी पसंद के अस्पताल में इलाज कराएंगे और आत्मसमर्पण के समय इलाज व अस्पताल का विवरण सीलबंद कवर में राजामुंदरी सेंट्रल जेल अधीक्षक को प्रस्तुत करना होगा। हाईकोर्ट नियमित जमानत याचिका पर 10 नवंबर को सुनवाई करेगा।

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उल्लेखनीय है कि कौशल विकास मामले में संलिप्तता के आरोपों का सामना कर रहे चंद्रबाबू नायडू ने एसीबी कोर्ट द्वारा जमानत देने से इनकार करने के बाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

सीआईडी ने चंद्रबाबू को 9 सितंबर को नंदयाला से गिरफ्तार किया था। बाद में उन्हें विजयवाड़ा स्थित एसीबी अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उन्हें रिमांड पर ले लिया। इसके साथ ही चंद्रबाबू को राजामहेंद्रवरम जेल स्थानांतरित कर दिया गया।

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