– मुख्य न्यायाधीश ने कहा- घटना की जांच होनी चाहिए, दोषी लोगों को मिले उचित सजा
कोलकाता : पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिला अंतर्गत रामपुरहाट के बगटुई गांव में हिंसा और आगजनी में दो बच्चों सहित कई लोगों की मौत की घटना को कलकत्ता हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने इस मामले को गंभीर अपराध करार देते हुए आज ही इस मामले पर दो बजे सुनवाई करने का आदेश दिया है।
बीरभूम जिले के बगटुई गांव में बरशाल ग्राम पंचायत के उपप्रमुख भादू शेख की सोमवार शाम हत्या कर दी गई थी। उसके बाद भड़की हिंसा के बाद गांव में आगजनी की गई जिसके बाद दो बच्चों और एक महिला सहित आठ लोगों के शव बरामद किये गए हैं। आज सुबह 10:30 बजे कोर्ट शुरू होने के बाद कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजश्री भारद्वाज की खंडपीठ ने मामले का स्वत: संज्ञान लेकर दोपहर 2:00 बजे सुनवाई का फैसला किया है।
इस मामले को स्वत: संज्ञान लेकर मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा कि यह घटना स्तब्ध करने वाली है। उन्होंने कहा, ”यह एक गंभीर अपराध है। इस घटना में बच्चों समेत आठ लोगों की मौत हो गई। कुछ घरों में आगजनी की गई।” मुख्य न्यायाधीश ने कहा, “बगटुई में हुई घटना की जांच होनी चाहिए। दोषी लोगों को उचित सजा मिलनी चाहिए। किसी को बख्शा नहीं जाएगा।” इसके अलावा अधिवक्ता अनिन्द्य कुमार दास ने एक जनहित याचिका भी लगाई है जिसमें नरसंहार की सीबीआई अथवा एनआईए से जांच कराने की मांग की गई है। दोनों मामलों की सुनवाई एक साथ होगी। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से महाधिवक्ता सोमेंद्र नाथ मुखर्जी पक्ष रखेंगे।
कोर्ट ने सेंट्रल फ़ोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, दिल्ली को घटनास्थल से नमूने संग्रह करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने पुलिस महानिदेशक को जिला जज की राय से घटना के प्रत्यक्षदर्शियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
इस घटना के सम्बन्ध में अब तक कुल 23 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें से ग्यारह को भादु शेख की हत्या के सिलसिले में, जबकि बाकी को आगजनी मामले में गिरफ्तार किया गया है। इन सभी को बुधवार को रामपुरहाट अनुमंडल न्यायालय ले जाया गया। हिंसा और आगजनी की घटना की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है।
उधर, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बीरभूम के पुलिस अधीक्षक नागेंद्रनाथ त्रिपाठी को पत्र लिखकर घटना की जांच की मांग की है। आयोग ने एक पत्र में कहा है कि घटना की जांच रिपोर्ट तीन दिन के भीतर आयोग को सौंपी जाए।