बिष्णु माल हत्याकांड : 7 दोषियों को फांसी, एक को 7 साल की सजा

कोलकाता : पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में 2020 में हुए बिष्णु माल हत्याकांड में चूंचुड़ा अदालत ने सात आरोपितों को फांसी और एक आरोपित को सात साल के कारावास की सजा सुनाई। इस निर्मम हत्या ने पूरे राज्य को हिला कर रख दिया था।

सरकारी वकील विभास चटर्जी ने बताया कि 11 अक्टूबर 2020 को बिष्णु माल को चूंचुड़ा में उनके घर के सामने से अगवा किया गया था। मुख्य आरोपित विशाल दास और उसके साथियों ने बिष्णु को चांपदानी इलाके में ले जाकर गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद, उनके शव को मांस काटने वाले चॉपर से छह हिस्सों में काटकर हुगली के विभिन्न स्थानों पर फेंक दिया गया।

जांच में खुलासा हुआ कि विशाल दास ने एक युवती को प्रेम प्रस्ताव दिया था, जिसे युवती ने ठुकरा दिया। बाद में उस युवती और बिष्णु के बीच संबंध बन गए, जिससे विशाल को गहरा आघात पहुंचा। इसी रंजिश के कारण विशाल ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया। हत्या के बाद विशाल ने बिष्णु के कटे सिर को प्लास्टिक में लपेटकर एक साइकिल पर रखकर हुगली के बैद्यबाटी नहर के पास फेंक दिया। पुलिस ने कई दिनों की मशक्कत के बाद सिर बरामद किया। हालांकि, अन्य शरीर के अंग जल्दी ही मिल गए थे।

गुरुवार को विशेष न्यायाधीश शिवशंकर घोष ने विशाल दास और उसके साथियों—रामकृष्ण मंडल, रथीन सिंह, राजकुमार प्रामाणिक, रतन ब्यापारी, बिनोद दास, बिप्लव विश्वास और शेख मिंटू—को फांसी की सजा सुनाई। वहीं, आरोपित मंटू घोष को सात साल की कैद दी गई।

बिष्णु की हत्या ने पूरे राज्य में रोष पैदा कर दिया था। जब भी आरोपितों को अदालत में पेश किया गया, बड़ी संख्या में लोग उनकी सख्त सजा की मांग के लिए अदालत के बाहर जमा हुए। सजा सुनाए जाने के बाद बिष्णु के परिवार ने इसे न्याय की जीत बताया। अदालत परिसर में उनकी मां, पिता और बहन भावुक हो गए और न्याय के लिए अदालत का आभार जताया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *