बीएसएनल में धोखाधड़ी का मामला : सीबीआई के हाथों गिरफ्तार कर्मचारी को 7 साल की सजा

कोलकाता : भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के साथ धोखाधड़ी के मामले में कोलकाता के तत्कालीन दूरसंचार कार्यालय सहायक एवं कैशियर, चंदन विश्वास को सात वर्ष के कठोर कारावास (आरआई) और 25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। यह सजा सीबीआई मामलों की विशेष अदालत ने सुनाई। सीबीआई ने शनिवार को एक बयान में यह जानकारी दी है।

सीबीआई ने 30 मई 2003 को चंदन विश्वास के खिलाफ मामला दर्ज किया था। आरोप था कि उन्होंने बीएसएनएल को धोखा देने के लिए एक अज्ञात व्यक्ति के साथ मिलकर आपराधिक षड़यंत्र रचा। उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए बीएसएनएल को 11 लाख 926 रुपये का नुकसान पहुंचाया।

जांच के बाद, 31 जनवरी 2005 को चंदन विश्वास के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया। न्यायालय ने सभी सबूतों और गवाहों की सुनवाई के बाद उन्हें दोषी ठहराया और सजा सुनाई। सीबीआई की टीम ने गहन जांच और प्रभावी अभियोजन के माध्यम से विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिन्हें अदालत ने सही ठहराया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *