कोलकाता : कलकत्ता हाई कोर्ट ने राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे पर सुनवाई करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस के खिलाफ कोई भी अपमानजनक बयान देने से रोक दिया है।
न्यायमूर्ति कृष्ण राव के एकल पीठ ने अंतरिम आदेश पारित करते हुए कहा कि राज्यपाल एक संवैधानिक प्राधिकारी हैं, जो किसी भी मंच पर इस तरह की टिप्पणियों के खिलाफ खुद का बचाव नहीं कर सकते हैं और यदि प्रतिवादियों को अपमानजनक बयान देने से नहीं रोका गया तो इससे राज्यपाल को अपूरणीय क्षति और चोट पहुंचेगी।
इससे पहले, मुख्यमंत्री ने अदालत को बताया था कि ‘’महिलाओं ने उनसे कहा था कि राज्यपाल द्वारा यौन उत्पीड़न के आरोपों के कारण वे राजभवन जाने में ‘असुरक्षित महसूस’ कर रही हैं, जिसमें कुछ भी अपमानजनक नहीं है।’’