कोलकाता : कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल के विभिन्न राज्य संचालित स्कूलों के लिए 2014 में भर्ती किए गए प्राथमिक शिक्षकों के पैनल का विवरण मांगा है। एकल-न्यायाधीश पीठ की न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने संबंधित अधिकारियों को अगले 15 दिनों के भीतर अपने पीठ में पैनल का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
2014 में शिक्षक पात्रता परीक्षा के माध्यम से कुल 42 हजार प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती की गई थी। हालांकि, एक उम्मीदवार ने कलकत्ता हाईकोर्ट में भर्ती पैनल को चुनौती देते हुए याचिका दायर की है।
निर्देश देते समय, न्यायमूर्ति सिन्हा ने यह भी कहा कि पैनल की अवधि समाप्त हो चुकी है, लेकिन रिकॉर्ड बनाए रखना आवश्यक है क्योंकि केवल विस्तृत पैनल सूची ही यह निर्धारित कर सकती है कि पात्र उम्मीदवारों को नियुक्ति मिली या नहीं।
हाल ही में, प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती से संबंधित मामलों को न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा की पीठ से न्यायमूर्ति सिन्हा की पीठ में स्थानांतरित कर दिया गया है, क्योंकि न्यायमूर्ति मंथा को एक खंडपीठ का नेतृत्व करने के लिए पदोन्नत किया गया है।