कोलकाता : नौकरी के लिए धरने पर बैठे स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) उम्मीदवारों ने नियुक्ति से संबंधित सभी मामलों की शीघ्र सुनवाई का अनुरोध करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। सोमवार को उम्मीदवारों की ओर से वकील फिरदौस शमीम ने न्यायमूर्ति देबांशु बसाक की खंडपीठ का ध्यान आकर्षित किया। इस सप्ताह मामलों की सुनवाई होने की संभावना है।
सुप्रीम कोर्ट ने एसएससी के ग्रुप-सी, ग्रुप-डी स्टाफ, कक्षा IX-X और कक्षा XI-XII शिक्षकों की भर्ती के मामलों की सुनवाई के लिए एक विशेष खंडपीठ के गठन का आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि उन मामलों की सुनवाई छह महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए।
उस आदेश के मुताबिक 16 नवंबर को हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम ने मामलों को जस्टिस बसाक की डिवीजन बेंच को भेज दिया था। पीठ के काफी देर तक व्यस्त रहने के कारण सुनवाई शुरू नहीं हो सकी है। इसलिए नौकरी चाहने वालों ने फिर से अदालत का दरवाजा खटखटाया है।