कोलकाता : पश्चिम बंगाल के बहुचर्चित मवेशी तस्करी मामले में गिरफ्तार बीरभूम जिला तृणमूल के अध्यक्ष अनुब्रत मंडल को बुधवार को भी जमानत नहीं मिली। 14 दिनों की हिरासत के बाद आज एक बार फिर उन्हें आसनसोल की विशेष सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया था। वहां उनके अधिवक्ताओं ने उनकी सशर्त जमानत की अर्जी लगाई लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। उसके बाद उन्हें एक बार फिर जेल भेजने का आदेश दिया गया है। उन्हें और 14 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश न्यायाधीश राजेश चक्रवर्ती ने दिया है।
दरअसल अनुब्रत के अधिवक्ताओं ने कोर्ट में कहा कि न्यायालय जो भी शर्त तय करे, उसी शर्त पर अनुब्रत मंडल को जमानत दी जाए। दूसरी ओर सीबीआई के अधिवक्ता ने बताया कि पिछले 14 दिनों के दौरान कई जगहों पर मैराथन छापेमारी हुई है। कई महत्वपूर्ण जानकारी और दस्तावेज हाथ लगे हैं। इसमें अनुब्रत मंडल की संलिप्तता उजागर हुई है। अगर मंडल को जमानत मिलेगी तो साक्ष्य प्रभावित हो सकते हैं। इसके बाद ही कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर और 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया। इसके साथ ही यह भी साफ कर दिया कि सीबीआई के अधिकारी जब चाहें, तब पूछताछ कर सकते हैं।