शिक्षक भर्ती भ्रष्टाचार के मामले में 21 लोगों से सीबीआई पूछताछ के आदेश

कोलकाता : कलकत्ता हाई कोर्ट ने सीबीआई को कक्षा नौवीं दसवीं शिक्षकों की भर्ती में भ्रष्टाचार के मामले में 21 लोगों से पूछताछ करने की अनुमति बुधवार को दी है। 2016 में, एसएससी अधिकारियों द्वारा कम से कम 163 लोगों को अवैध नौकरी के लिए सिफारिश पत्र दिए गए थे। इस मामले में जस्टिस विश्वजीत बसु ने बुधवार को आदेश दिया कि सीबीआई फिलहाल 21 आरोपितों से पूछताछ करेगी। मामले की अगली सुनवाई जनवरी में होगी।

बुधवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस बसु ने कहा कि यह देखा जाएगा कि भ्रष्टाचार कहां हुआ है। कोर्ट कुछ योग्य उम्मीदवारों पर विचार करेगा। यदि यह पाया गया कि उनमें से अधिकांश की नियुक्ति अवैध रूप से की गई है तो यदि आवश्यक हुआ तो मैं सभी नियुक्तियों को रद्द कर दूंगा। यह बहुत ही शर्मनाक है।

2016 में, 192 उम्मीदवारों ने हाई कोर्ट में एक मामला दायर किया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि उनमें से कई को कक्षा नौ और 10 में उच्च आयु और उच्च शैक्षणिक अंक दिखाकर शिक्षक के रूप में नौकरी दी गई थी। परीक्षा उसी साल नवंबर में हुई थी। कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति अभिजीत गांगुली ने इस नियुक्ति में भ्रष्टाचार के आरोपों की इस साल सीबीआई जांच का आदेश दिया था। इसके अलावा, न्यायमूर्ति अभिजीत गांगुली ने एसएससी अधिकारियों को सभी उम्मीदवारों की मेधा तालिका प्रकाशित करने का निर्देश दिया। मेधा तालिका होने के बाद ही नौवीं दसवीं में भ्रष्टाचार उजागर हुआ था।

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