कोलकाता : भर्ती घोटाले के मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि स्कूल सेवा आयोग के पूर्व सलाहकार रहे शांतिप्रसाद सिन्हा ही है। यह दावा सीबीआई के वकील ने गुरुवार को कोर्ट में किया है।
भर्ती भ्रष्टाचार मामले में आरोपित एजेंट प्रसन्ना रॉय को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। आरोपित विधायक जीवनकृष्ण साहा ने भी जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
भर्ती भ्रष्टाचार मामले में जीवनकृष्ण, शांतिप्रसाद सिन्हा, सुबीरेश भट्टाचार्य और अन्य आरोपितों की सुनवाई गुरुवार को हुई। जमानत पर होने के बावजूद प्रसन्ना भी शीर्ष अदालत के आदेश के बाद अदालत में पेश हुए। प्रसन्ना की जमानत के संबंध में एजेंट प्रदीप सिंह, एसएससी के पूर्व सलाहकार शांतिप्रसाद सिन्हा ने मामला उठाया तो वकीलों ने जमानत के लिए आवेदन दिया। हालांकि, सीबीआई के वकील ने जमानत का विरोध किया करते हुए कहा कि भर्ती भ्रष्टाचार में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन सभी से शांतिप्रसाद के संबंध हैं। दरअसल, वही इस भ्रष्टाचार के मास्टरमाइंड हैं।
इस दिन न्यायाधीश ने आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज कर दी और उन्हें छह दिसंबर तक जेल भेज दिया है। इस बीच, भर्ती भ्रष्टाचार के एक अन्य मामले में जेल में बंद सुब्रत सामंत रॉय को भी शामिल करने के लिए सीबीआई ने आज अदालत में आवेदन किया है।