कोलकाता : राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के घर के सामने प्रशासन द्वारा बिना वजह कैमरे लगाए जाने के मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने उल्लेखनीय आदेश दिया है। न्यायाधीश राजशेखर महंथा के एकल पीठ ने कहा है कि सुरक्षा के नाम पर नेता प्रतिपक्ष के घर के सामने यूं ही कैमरे नहीं लगाए जा सकते हैं। अधिकारी की सुरक्षा को लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी जिसकी अंतिम सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा है कि शुभेंदु के घर के सामने यूं ही जहां-तहां कैमरे लगाने का फैसला बिल्कुल गलत है और यह होना नहीं चाहिए। उन्होंने पुलिस को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष का सम्मान बरकरार रहना चाहिए।
उल्लेखनीय है कि सुरक्षा के नाम पर राज्य प्रशासन की ओर से शुभेंदु अधिकारी के घर के पास कैमरे लगाए जा रहे थे। इस पर शुभेंदु ने आरोप लगाया था कि उनकी निगरानी के लिए राज्य सरकार ने सुरक्षा का बहाना बनाकर कैमरे लगाने का निर्णय लिया है। इसी के खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी जिसपर कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला दिया है।
बढ़ाई गई शुभेंदु की सुरक्षा
दूसरी ओर सोमवार को ही शुभेंदु अधिकारी की सुरक्षा में बढ़ोतरी की गई है। उनके सुरक्षा दस्ते में और छह सशस्त्र अर्धसैनिक बलों को नियुक्त किया गया है। हाल में कुछ दिनों से शुभेंदु अधिकारी को घेर कर सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने नारेबाजी की है और कथित तौर पर उन पर हमले की कोशिश भी हुई है। इस रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार ने उनकी सुरक्षा बढ़ाने का निर्णय लिया था। सोमवार से इन अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति के साथ ही उनके काफिले में और अतिरिक्त दो गाड़ियों को भी शामिल किया गया है जो उनकी गाड़ी के आगे पीछे चलेंगी।