प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति की अधिसूचना पर कोर्ट की रोक

Calcutta High Court

कोलकाता : कलकत्ता हाईकोर्ट के खंडपीठ ने प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जारी हालिया अधिसूचना पर मंगलवार को रोक लगा दी है। इसके पहले न्यायमूर्ति अभिजीत गांगुली के एकल पीठ ने उस निर्देशिका को बरकरार रखा था। लेकिन मंगलवार को न्यायमूर्ति सुब्रत तालुकदार और सुप्रतिक भट्टाचार्य की खंडपीठ ने स्पष्ट कर दिया कि 2022 के 29 सितंबर को प्राथमिक शिक्षा परिषद की ओर से जारी विज्ञप्ति खारिज रहेगी।

दरअसल इस विज्ञप्ति में शिक्षा परिषद की ओर से बताया गया था कि जो उम्मीदवार 2020-22 वर्ष के डीएलएड (डिप्लोमा इन एलिमेंटरी एजुकेशन) प्रशिक्षण के लिए भर्ती हुए हैं वे भी इस नियुक्ति प्रक्रिया में हिस्सा ले सकेंगे। शिक्षा परिषद के इस फैसले के खिलाफ सौमेन पाल सहित कई अन्य ने याचिका लगाई थी। उन्होंने कहा था कि नियमानुसार जिन्होंने वर्ण 2016 में डीएलएड प्रशिक्षण किया है केवल उन्हीं को नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने की छूट रहेगी। हालांकि न्यायमूर्ति अभिजीत गांगुली के एकल पीठ ने शिक्षा परिषद की अधिसूचना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था जिसके खिलाफ इन याचिकाकर्ताओं ने खंडपीठ में आवेदन किया था। उसी संबंध में मंगलवार को फैसला सुनाया गया है।

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