भाजपा सांसद सौमित्र को कोर्ट ने फटकारा, गिरफ्तारी से दी राहत

कोलकाता : भारतीय जनता पार्टी के सांसद सौमित्र खान को गिरफ्तारी से राहत मिली है। कलकत्ता हाईकोर्ट में लगाई गई उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा की एकल पीठ ने शुक्रवार को स्पष्ट कर दिया कि आगामी 15 जुलाई तक सौमित्र के खिलाफ पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर पाएगी। इसके साथ ही जिस अमर्यादित भाषा को लेकर पुलिस ने उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी उस पर सांसद को फटकार भी लगाई। न्यायाधीश ने कहा कि एक सांसद की भाषा ऐसी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मामले में आप अग्रिम जमानत की याचिका लगाइए या एफआईआर रद्द करने के लिए संबंधित जिला कोर्ट में जाइए। हालांकि 15 जुलाई तक आपकी गिरफ्तारी पर मैं रोक लगा रहा हूं।

उल्लेखनीय है कि सोनामुखी थाने के प्रभारी के खिलाफ सांसद सौमित्र खान ने वसूली का आरोप लगाते हुए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। इसके बाद उनके खिलाफ गैर जमानती धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए थे। इसी संबंध में गिरफ्तारी की आशंका जाहिर कर वह हाईकोर्ट पहुंचे थे और कहा था कि पंचायत चुनाव प्रचार में उन्हें रोकने के लिए पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। 13 अप्रैल को दो प्राथमिकी दर्ज हुई थी। उसे रद्द करने की भी मांग उन्होंने अपनी याचिका में की थी जिसे फिलहाल कोर्ट ने रद्द करने से इनकार किया है।

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