कोलकाता : दार्जिलिंग नगरपालिका में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर खींचतान चरम पर पहुंच गया है। इस संबंध में हमरो पार्टी के अध्यक्ष रितेश पोर्टेल की ओर से दायर याचिका कलकत्ता हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है।
उल्लेखनीय है कि गत 24 नवंबर को छह पार्षदों (गोरखा रिपब्लिकन फ्रंट) ने चेयरमैन के इस्तीफे की मांग को लेकर बैठक बुलाने का नोटिस दिया था। नियम यह है कि ऐसे पत्र के 15 दिन के भीतर बैठक बुलानी होती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वाइस चेयरमैन को 13 दिसंबर को फिर से सूचित किया गया। इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर तीनों पार्षदों ने चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 28 दिसंबर को बैठक बुलायी। हमरो पार्टी के अध्यक्ष रितेश पोर्टेल और उपाध्यक्ष यांजी शेरपा ने इसके खिलाफ हाई कोर्ट के अंतरिम पीठ में याचिका दायर की।
सोमवार को न्यायमूर्ति कौशिक चंद्र के खंडपीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि वर्ष 1995 के निगम एक्ट के मुताबिक अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। हाईकोर्ट ने यह सवाल भी उठाया कि चेयरमैन ने पहला पत्र मिलने के 15 दिन के भीतर बैठक क्यों नहीं बुलाई। ऐसे में अब दार्जिलिंग नगर पालिका में चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने में अब कोई बाधा नहीं रही।