एकल पीठ का फैसला रद्द, शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकेंगे पार्श्व शिक्षक

कोलकाता : पश्चिम बंगाल के बहुचर्चित शिक्षक नियुक्ति भ्रष्टाचार के मामले में बुधवार को कलकत्ता हाई कोर्ट की खंडपीठ ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अभिजीत गांगुली की एकल पीठ के उस फैसले को रद्द कर दिया गया है जिसमें प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति में उच्च प्राथमिक में काम करने वाले पार्श्व शिक्षकों को शामिल होने की छूट मिली थी।

न्यायमूर्ति सोमेन सेन और उदय कुमार की खंडपीठ ने बुधवार को स्पष्ट कर दिया कि 2022 के प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में उच्च प्राथमिक के पैरा टीचर शामिल नहीं हो सकेंगे।

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उल्लेखनीय है कि इसके पहले न्यायमूर्ति गांगुली ने स्पष्ट किया था प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति की सारी शर्तें पूरी करने वाले पैरा टीचर्स भी इसमें शामिल हो सकेंगे।

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