नयी दिल्ली : दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले के आरोपित और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। ड्यूटी जज न्याय बिंदु ने जमानत देने का आदेश दिया।
कोर्ट जब फैसला सुना रही थी तो ईडी की ओर से पेश वकील जोहेब हुसैन ने कहा कि इस आदेश पर ईडी की ओर से कानूनी विकल्प अपनाने तक रोक लगाई जाए। कोर्ट ने ईडी के इस आग्रह को नामंजूर कर दिया। कोर्ट ने आज ही दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।
सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने कहा कि 45 करोड़ रुपये हवाला के जरिये दिए गए, जिनका आम आदमी पार्टी के गुजरात चुनाव के दौरान इस्तेमाल किया गया। राजू ने कहा कि चनप्रीत सिंह ने अरविंद केजरीवाल के गोवा में सेवन स्टार होटल में ठहरने के लिए पैसे लिए। राजू ने सागर पटेल के बयान को पढ़ते हुए कहा कि चनप्रीत सिंह समेत तीन लोगों को पैसे मिले। चनप्रीत सिंह को बड़ी मात्रा में पैसे मिले जिन पैसों को केजरीवाल के ठहरने के लिए सेवन स्टार होटल और गोवा चुनाव में लिए खर्च किए गए। राजू ने कहा कि ई डी हवा में कुछ भी नहीं कह रही है। ईडी के पास करंसी नोट के फोटोग्राफ मिले हैं जो कि दिए गए थे। राजू ने कहा कि विनोद चौहान ने चनप्रीत समेत दूसरे लोगों को पैसे देने का निर्देश दिया था। करंसी नोट के फोटोग्राफ विनोद चौहान के फोन से मिले थे। चनप्रीत विनोद चौहान से फोन पर लगातार बातें करता था। विनोद चौहान के केजरीवाल से अच्छे संबंध थे। राजू ने विनोद चौहान और केजरीवाल के चैट्स का जिक्र किया।
केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ वकील विक्रम चौधरी ने कहा कि इस मामले में अगस्त 2022 में जांच शुरू हुई। जुलाई 2023 तक ईडी के पास केजरीवाल के खिलाफ कुछ साक्ष्य थे। लेकिन उन्होंने पहला समन अक्टूबर 2023 में जारी किया। केजरीवाल को सीबाआई ने गवाह के तौर पर बुलाया। 12 जनवरी को ईडी ने एक ईमेल किया। उस ईमेल में ये नहीं बताया कि केजरीवाल को आम आदमी पार्टी के संयोजक होने के नाते बुलाया जा रहा है। 16 मार्च को चुनाव की घोषणा होती है और उसी दिन समन जारी किए जाते हैं। 20 मार्च को हाईकोर्ट में मामला लिस्ट होता है और हाईकोर्ट ईडी को नोटिस जारी करती है। 21 मार्च को हाई कोर्ट ने कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। उसके बाद 21 मार्च को ही शाम को ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया।
कोर्ट ने 30 मई को केजरीवाल की अंतरिम और नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी को नोटिस जारी किया था। बीते 29 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की सात दिन की अंतरिम जमानत के आवेदन को स्वीकार करने से इनकार करते हुए कहा था कि चूंकि केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने पर फैसला पहले ही सुरक्षित रखा जा चुका है। इसलिए अंतरिम जमानत बढ़ाने की केजरीवाल की याचिका का मुख्य याचिका से कोई संबंध नहीं है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की अनुमति भी दी है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को अरविंद केजरीवाल को 01 जून तक की अंतरिम जमानत देते हुए 02 जून को सरेंडर करने का आदेश दिया था। केजरीवाल ने 02 जून को सरेंडर किया था।