दिल्ली कोचिंग हादसा : 6 आरोपित 4 दिन की सीबीआई हिरासत में

नयी दिल्ली : दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने ओल्ड राजेंद्र नगर के राउज आईएएस स्टडी सर्कल में तीन छात्रों की मौत के मामले में गिरफ्तार छह आरोपितों को चार दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। शनिवार को यह आदेश एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट निशांत गर्ग ने दिया है।

ओल्ड राजेंद्र नगर के राउज आईएएस स्टडी सर्कल में तीन छात्रों की मौत के मामले में छह आरोपितों की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही थी। सीबीआई ने कोर्ट से सभी आरोपितों की हिरासत की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 अगस्त को इस मामले की सीबीआई जांच का आदेश दिया था। ऐसे में आरोपितों की भूमिका की जांच के लिए उनकी हिरासत में पूछताछ जरूरी है। इसके बाद कोर्ट ने आरोपितों अभिषेक गुप्ता, देशपाल सिंह, तेजिंदर सिंह, हरविंदर सिंह, सरबजीत सिंह और परविंदर सिंह को सीबीआई हिरासत में भेजने का आदेश दिया।

दिल्ली पुलिस ने 29 जुलाई को राउज आईएएस स्टडी सर्कल के चारों सह मालिकों और थार चालक को गिरफ्तार किया था। 28 जुलाई को कोचिंग के मालिक अभिषेक गुप्ता और कोआर्डिनेटर देशपाल सिंह को गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली पुलिस ने इन आरोपितों के अलावा बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम की देखरेख करनेवाले निगमकर्मियों और दूसरे आरोपितोंं के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है। उल्लेखनीय है कि राउज आईएएस स्टडी सर्कल के बेसमेंट में लाइब्रेरी स्थित है। इस लाइब्रेरी में यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र पढ़ाई कर रहे थे। इस बेसमेंट में अचानक आए पानी में फंस कर एक छात्र और दो छात्राओं की मौत हो गई थी।

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