दिल्ली आबकारी घोटालाः अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी की याचिका पर सुनवाई सात को

नयी दिल्ली : दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से ईडी के समन को लगातार नजरअंदाज करने पर ईडी ने दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ईडी की याचिका पर एडिशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने आज सुनवाई की। कोर्ट इस मामले पर अगली सुनवाई सात फरवरी को करेगा।

आज सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू, जोहेब हुसैन, ईडी के डिप्टी डायरेक्टर भानुप्रिया, ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर जोगेंदर, ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर संदीप कुमार शर्मा पेश हुए। उन्होंने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग कानून की धारा-50 के तहत ईडी ने अरविंद केजरीवाल को पांच बार समन भेजा लेकिन पांचों बार केजरीवाल ने समन को नजरअंदाज किया और ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए। कोर्ट ने ईडी की आंशिक दलीलें सुनी और अगली सुनवाई सात फरवरी को करने का आदेश दिया।

बतादें कि दिल्ली आबकारी घोटाला के मामले में पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, राज्यसभा सदस्य संजय सिंह न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी ने संजय सिंह को 04 अक्टूबर को उनके सरकारी आवास पर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था।

ईडी ने इस मामले में मनीष सिसोदिया को 09 मार्च 2023 को पूछताछ के बाद तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। सिसोदिया को पहले सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था। संजय सिंह की जमानत याचिका राऊज एवेन्यू कोर्ट खारिज कर चुका है, जिसके बाद उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर किया है। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट भी खारिज कर चुका है।

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