कोलकाता : कलकत्ता उच्च न्यायालय ने दिल्ली की फैक्ट फाइंडिंग टीम को संदेशखाली का दौरा करने की अनुमति दे दी है।
पिछले रविवार को इस टीम प्रतिनिधियों ने संदेशखाली जाने की कोशिश की थी लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच रास्ते में ही रोक लिया था। इसके बाद प्रतिनिधियों ने राज्यपाल से मुलाकात की। उन्होंने संदेशखाली जाने की अनुमति मांगने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। हाई कोर्ट के जस्टिस कौशिक चंद्र की खंडपीठ ने बुधवार को यह इजाजत दे दी।
कोर्ट ने कहा कि तथ्यान्वेषी टीम के सदस्य तीन मार्च को संदेशखाली जा सकेंगे लेकिन वे संदेशखाली में हर जगह नहीं जा सकते। वे केवल उन्हीं इलाकों में प्रवेश कर सकते हैं जहां धारा 144 जारी नहीं की गई है। जहां धारा 144 लागू है वहां फैक्ट फाइंडिंग टीम नहीं जा सकती।
राजभवन सूत्रों के मुताबिक, फैक्ट फाइंडिंग टीम के साथ बैठक के बाद राज्यपाल ने राज्य पुलिस डीजी राजीव कुमार से रिपोर्ट तलब की है।
हिंसाग्रस्त संदेशखाली का दौरा करने पहुंची पटना हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश नरसिम्हा रेड्डी के नेतृत्व वाली छह सदस्य फैक्ट फाइंडिंग टीम को रविवार को पुलिस ने गिरफ्तार किया था।