कोलकाता : पश्चिम बंगाल के शिक्षक नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले में कोर्ट की सख्ती के बावजूद प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष और तृणमूल कांग्रेस के विधायक मानिक भट्टाचार्य पूछताछ के लिए सीबीआई दफ्तर नहीं पहुंचे हैं।
एक दिन पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने उन्हें रात आठ बजे से पहले सीजीओ कॉम्प्लेक्स स्थित सीबीआई के दफ्तर में पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा था। कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर वह जांच में सहयोग नहीं करते हैं तो उन्हें केंद्रीय एजेंसी गिरफ्तार कर सकती है। हालांकि हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ वह सुप्रीम कोर्ट चले गए थे जहां से उन्हें गिरफ्तारी संबंधी आदेश से राहत मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उन्हें बुधवार तक गिरफ्तार करने संबंधी कठोर कदम नहीं उठाया जा सकता हालांकि उन्हें पूछताछ के लिए जाना होगा। बावजूद इसके बाद कोर्ट द्वारा तय समय के भीतर वह सीबीआई दफ्तर नहीं पहुंचे।
केंद्रीय एजेंसी के सूत्रों ने बुधवार को बताया है कि मंगलवार की रात करीब आठ बजे उनकी तरफ से एक अधिवक्ता सीबीआई दफ्तर पहुंचा। वह मानिक भट्टाचार्य की ओर से एक पत्र लेकर आया था जिसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। इसके अलावा बुधवार को इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर होनी है इसलिए वह फिलहाल दिल्ली में हैं। इसलिए कोलकाता स्थित सीबीआई के सीजीओ कॉम्प्लेक्स दफ्तर में नहीं आ पाए हैं। दूसरी ओर केंद्रीय एजेंसी आज बुधवार को कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश अभिजीत गांगुली की उस एकल पीठ में इस बारे में रिपोर्ट देने वाली है जिसने मानिक को हाजिर होने का आदेश दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट मानिक भट्टाचार्य के संबंध में क्या कुछ आदेश देता है इस पर सभी की निगाहें टिक गई हैं। दूसरी ओर सीबीआई हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति अभिजीत गांगुली के एकल पीठ में क्या कुछ रिपोर्ट देती है, इस पर भी नजरें जमी हैं।