अभिषेक के दौरे के दौरान मन्दिर में अशांति मामले में हाई कोर्ट ने दिया सिट गठन का आदेश

Calcutta High Court

कोलकाता : अभिषेक बनर्जी के दौरे के दौरान मतुआ समुदाय के मन्दिर में हुई अशांति को लेकर शांतनु ठाकुर द्वारा दायर मामले में हाईकोर्ट ने सिट गठन का आदेश दिया है। सूत्रों के अनुसार डीजी को सिट गठन करने का निर्देश दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि रिपोर्ट 18 जुलाई तक सौंपनी होगी।

उल्लेखनीय है कि 11 जून को अभिषेक बनर्जी के उत्तर 24 परगना जिले के बनगांव दौरे को लेकर हिंसा की स्थिति बन गई थी। उनके आने से पहले मतुआ महासंघ के मैदान में शांतनु पंथी मतुआ कार्यकर्ताओं द्वारा एक और सभा का आयोजन किया गया था। जिसमें वे (मतुआ कार्यकर्ता) मुख्यमंत्री से माफी मांगने की मांग करने पहुंचे थे। इस बीच अभिषेक बनर्जी के पहुंचने से पहले ही वहां तनाव की स्थिति बन गई थी। मंदिर का मुख्य द्वार बंद था। मतुआ के दो पक्ष आपस में भिड़ गए जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी। राष्ट्रीय तृणमूल महासचिव अभिषेक ने बिना किसी को बताए मतुआ महासंघ मंदिर के सामने पहुंच गए। आरोप यह भी है कि मंदिर में तृणमूल कार्यकर्ता अवैध रूप से जमा हुए थे और मन्दिर के भक्तों को भी तृणमूल कार्यकर्ताओं ने धमकी दिया।

मामला गरमाने पर मंदिर प्रबंधन की ओर से शिकायत दर्ज करा दी गई। फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उधर, उस दिन की घटना में पुलिस ने मंदिर समिति समेत श्रद्धालुओं के खिलाफ कुल पांच प्राथमिकी दर्ज की थी। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता शांतनु ठाकुर ने ठाकुरबाड़ी अशांति के खिलाफ निषेधाज्ञा की मांग करते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक मामला दायर किया। कोर्ट ने डीजी को मामले की सुनवाई के लिए सिट गठन करने का आदेश दिया है।

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