कोलकाता : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सरकारी खजाने को 73.40 करोड़ का चूना लगाने वाली ”रश्मि ग्रुप ऑफ कंपनीज” के मामले में पश्चिम बंगाल के तीन स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया।
एजेंसी ने शुक्रवार को कहा कि कंपनी ने भारतीय रेलवे के लौह अयस्क परिवहन नीति का गलत लाभ उठाकर दूसरे चीजों का परिवहन कर लौह अयस्क के नाम पर लूट की है। एजेंसी ने शुक्रवार को जारी एक बयान में बताया कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत यह तलाशी ली गई है। तलाशी अभियान के बाद कंपनियों के बैंक खाते में पड़े 64.97 करोड़ रुपये को फ्रीज कर दिया गया है और तलाशी परिसर से 1.01 करोड़ रुपये की नकद राशि बरामद की गई है।
इससे पहले 9 करोड़ रुपये की राशि का एक अंतरिम अनुलग्नक आदेश जारी किया गया था। ईडी ने केंद्रीय जांच ब्यूरो कोलकाता ने दर्ज प्राथमिकी के आधार पर धन शोधन की जांच शुरू की। रश्मि सीमेंट लिमिटेड, रश्मि मेटालिक लिमिटेड और अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम, 1988 के तहत कार्रवाई की जा रही है।