अन्तिम दौर में भाजपा, सपा, कांग्रेस सहित अन्यों ने प्रचार में झोंकी ताकत
वाराणसी : उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के सातवें और आखिरी चरण में शनिवार शाम 6 बजे चुनाव प्रचार थम जायेगा। इसके बाद कोई भी दल, प्रत्याशी चुनाव प्रचार नहीं कर सकेंगे। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी दलों, निर्दलीय प्रत्याशियों से निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन पालन करने को कहा है।
उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार की अवधि समाप्त होने के बाद, राजनीतिक पदाधिकारी आदि, जो निर्वाचन क्षेत्र के बाहर से आए हैं और जो निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं, उन्हें निर्वाचन क्षेत्र में मौजूद नहीं रहना चाहिए। उन्होंने बताया कि मतदान के दिन मतदान केंद्र के एक सौ मीटर की दूरी के भीतर वोट के लिए प्रचार करना पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। निर्वाचन लड़ने वाले सभी अभ्यर्थी पोलिंग एजेंट नियुक्त कर सकते हैं, यदि निर्वाचन लड़ने वाले किसी उम्मीदवार को उस मतदेय स्थल या पड़ोसी मतदेय स्थल का पोलिंग एजेंट नहीं मिलता है, तो वह उस विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के किसी मतदाता को पोलिंग एजेंट नियुक्त कर सकता है।
मतदान के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी एक के अलावा और मतदान अभिकर्ता को राहत मतदान अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करने का हकदार है, लेकिन किसी समय दोनों को मतदान केंद्र में रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पीठासीन अधिकारी किसी भी परिस्थिति में मतदान समाप्ति से दो घंटे पूर्व के अंदर किसी भी मतदान अभिकर्ता को उसके स्थान पर दूसरे अभिकर्ता से बदले जाने की अनुमति नहीं देंगे। उन्होंने बताया कि किसी भी परिस्थिति में मतदान अभिकर्ता को मतदान समाप्ति से पूर्व निर्वाचक नामावली की प्रति मतदान केंद्र से बाहर ले जाने अनुमति नहीं दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के दिन अपने स्वयं के उपयोग के लिए एक वाहन, अपने निर्वाचन अभिकर्ता के उपयोग के लिए एक वाहन की अनुमति होगी। इसके अलावा, अपने कार्यकर्ताओं या दल के उपयोग के लिए एक वाहन की अनुमति होगी। चार पहिया वाहनों में चालक सहित पांच से अधिक व्यक्तियों को ले जाने की अनुमति नहीं होगी।