- लोकसभा चुनाव में 95 लाख और विधानसभा चुनाव में 40 लाख तक कर सकेंगे खर्च
नयी दिल्ली : चुनाव आयोग ने देशभर में लोकसभा और विधानसभा चुनावों के दौरान निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवारों के प्रचार खर्च में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। इस मंजूरी के साथ ही अब उम्मीदवार लोकसभा के लिए 95 लाख रुपये और विधानसभा के लिए 40 लाख रुपये तक प्रचार में खर्च सकता है। छोटे राज्यों के लिए यह सीमा क्रमशः 75 लाख रुपये और 28 लाख रुपये रहेगी। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।
चुनाव आयोग के अनुसार आखरी बार 2014 में चुनाव खर्च की समीक्षा की गई थी। इस सीमा को पिछले वर्ष 10 प्रतिशत बढ़ा दिया गया था। इससे पहले कोई उम्मीदवार लोकसभा के लिए किसी राज्य में 75 लाख रुपये या 54 लाख रुपये (छोटे राज्य) तथा विधानसभा के लिए 28 लाख रुपये और 20 लाख रुपये (छोटे राज्य) तक खर्च सकता था।
चुनाव आयोग ने चुनाव खर्च की सीमा तय करने के लिए सीमा की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया था। इसमें सेवानिवृत्त राजस्व सेवा के अधिकारी हरीश कुमार, चुनाव आयोग में महासचिव उमेश सिन्हा और वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त चंद्र भूषण कुमार शामिल थे। निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या और इन वर्षों के दौरान बड़ी महंगाई को देखते हुए समिति ने अपनी सिफारिश की थी। चुनाव आयोग ने इन सिफारिशों को मंजूरी देते हुए केंद्रीय कानून मंत्रालय को इसे अधिसूचित करने के लिए कहा था।