कोलकाता : पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव बाद हिंसा को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट ने सोमवार को सीबीआई और एसआईटी को फिर से नई स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने जांच की स्टेट्स रिपोर्ट देने और राज्य व केंद्र की दोनों एजेंसियों से इस रिपोर्ट दी जाए।
सोमवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और आईपी मुखर्जी की खंडपीठ ने जल्द से जल्द रिपोर्ट देने को कहा है। इसके साथ ही अदालत ने हिंसा के कारण बेघर हुए लोगों की एडवोकेट जनरल से सूची मांगी है। दूसरी ओर, सीबीआई ने अदालत को सूचित किया है कि अभी तक 40 एफआईआर दर्ज की गई हैं। इसके पहले गत चार अक्टूबर को सीबीआई और एसआईटी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में अपनी सीलबंद रिपोर्ट सौंपी थी। उसके लगभग एक महीने के बाद सोमवार को फिर से इस मामले की सुनवाई हुई। इसमें कलकत्ता हाई कोर्ट ने फिर से रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। इस दिन सुनवाई के दौरान वकील ने मुआवजे का मुद्दा उठाया था। न्यायाधीश आईपी मुखर्जी ने कहा कि जांच खत्म होने दें, फिर मुआवजा दिया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि हाई कोर्ट के आदेश पर पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा की जांच सीबीआई और राज्य सरकार की एसआईटी कर रही है।