कोलकाता : प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी की आशंका के बीच, ‘कालीघाट वाले काकू’ कहे जाने वाले सुजय कृष्ण भद्र ने कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने अग्रिम जमानत की मांग करते हुए केंद्रीय जांच एजेंसी की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए हैं। इस याचिका पर इस सप्ताह जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस गौरांग कांत की खंडपीठ में सुनवाई होने की संभावना है।
हाई कोर्ट में दायर याचिका में सुजय कृष्ण भद्र ने सवाल उठाया है कि सीबीआई ने इतने लंबे समय तक उन्हें पूछताछ के लिए क्यों नहीं बुलाया। उनके वकील ने यह मुद्दा अदालत के समक्ष रखा। इसके अलावा, गुरुवार को उन्हें सीबीआई की विशेष अदालत में शारीरिक रूप से पेश होने का निर्देश दिया गया है।
इससे पहले, शिक्षक भर्ती घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पिछले वर्ष 30 मई को सुजय कृष्ण भद्र को गिरफ्तार किया था। ईडी के मामले में जस्टिस शुभ्रा घोष की अदालत में सुनवाई समाप्त हो चुकी है, लेकिन अभी फैसला नहीं आया है।
हाल ही में सीबीआई ने अदालत से उन्हें शारीरिक रूप से पेश करने की अनुमति मांगी थी। हालांकि, स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए वे पेश नहीं हो सके। उस दौरान उन्होंने जेल से वर्चुअल उपस्थिति दर्ज कराई थी। सीबीआई का कहना है कि यदि वे अदालत में पेश नहीं होते हैं तो उन्हें हिरासत में लेने की अनुमति नहीं मिल सकती।
अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि गुरुवार को सुजय कृष्ण भद्र सीबीआई की विशेष अदालत में पेश होते हैं या नहीं। उनकी गिरफ्तारी की आशंका के चलते उन्होंने हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की मांग की है। दूसरी ओर,सीबीआई उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए तेजी से कदम उठा रही है।