मुंबई : मुंबई के विशेष कोर्ट ने शुक्रवार को एक्ट्रेस और मॉडल जिया खान आत्महत्या मामले में फिल्म अभिनेता सूरज पंचोली को सबूतों के अभाव में बरी करने का फैसला सुनाया है। विशेष कोर्ट के इस निर्णय से सूरज पंचोली ने राहत की साँस ली है।
जिया खान ने 3 जून, 2013 को मुंबई स्थित अपने निवास पर ही आत्महत्या कर ली थी। मुंबई पुलिस ने उसी वर्ष 10 जून को जिया खान का एक लेटर बरामद किया था। इसी पत्र के आधार पर मुंबई पुलिस ने एक्टर सूरज पंचोली पर धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत मामला दर्ज किया था। उस समय जिया खान की माँ राबिया खान ने दावा किया कि उनकी बेटी सूरज पंचोली के संपर्क में थी। राबिया खान ने जिया खान की हत्या किए जाने का भी अंदेशा जताया था।
इसी संदर्भ में राबिया खान ने अक्टूबर 2013 में बाम्बे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से करवाए जाने की मांग की थी। इसके बाद बाम्बे हाई कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने जुलाई 2014 में इस मामले की जांच शुरू की थी। इससे पहले इस मामले की जांच मुंबई पुलिस कर रही थी। इसी मामले में आज मुंबई के विशेष कोर्ट ने सूरज पंचोली को बरी करने का फैसला सुनाया है।