कोलकाता : पश्चिम बंगाल के प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति भ्रष्टाचार में कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अब पता चला है कि प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए लिए गए इंटरव्यू की वीडियोग्राफी में भी फर्जीवाड़ा किया गया था। इसे लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश अभिजीत गांगुली ने जांच का आदेश दिया है।
कोर्ट ने सभी को 2014 प्रारंभिक टेट में छह गलत प्रश्नों के लिए अतिरिक्त छह अंक देने का आदेश दिया था। साथ ही जज ने आदेश दिया था कि जो लोग संख्या में वृद्धि के परिणामस्वरूप पात्र होंगे उन्हें 2022 की भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए। लेकिन अमन्ना परवीन नाम की अभ्यर्थी ने शिकायत की कि टीईटी पास करने के बाद भी अंक बढ़ने के कारण बोर्ड उन्हें भर्ती प्रक्रिया में भाग नहीं लेने दे रहा है।
इस मामले की सुनवाई में बोर्ड ने कोर्ट को बताया कि इंटरव्यू और एप्टीट्यूड टेस्ट के आधार पर अभ्यर्थी को भर्ती प्रक्रिया से बाहर रखा गया है। इसके बाद जस्टिस गांगुली इंटरव्यू और एप्टीट्यूड टेस्ट की वीडियोग्राफी फुटेज जांचने को कहा लेकिन वह भी फर्जी निकला। इसके बाद कोर्ट ने वीडियो फुटेज की जांच का आदेश दिया है। आगामी 15 सितंबर को फुटेज कोर्ट में पेश किया जाएगा।