उत्तर प्रदेश : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज ज्ञानवापी मस्जिद समिति की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें वाराणसी कोर्ट के 31 जनवरी के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें ‘व्यास तहखाना’ (ज्ञानवापी मस्जिद का दक्षिणी तहखाना) में ‘पूजा’ की अनुमति दी गई थी।
इसके साथ ही जिला जज के आदेश को प्रभावी रूप से बरकरार रखा गया है। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखने के 11 दिन बाद आज फैसला सुनाया।
एचसी के समक्ष अपील 1 फरवरी को अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति (जो वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करती है) द्वारा दायर की गई थी, जिसके तुरंत बाद सुप्रीम कोर्ट ने व्यास जी का तहखाना में पूजा की अनुमति देने वाले आदेश के खिलाफ मस्जिद समिति की याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया था।
समिति का यह रुख था कि व्यास तहखाना मस्जिद परिसर का हिस्सा होने के नाते उनके कब्जे में था और व्यास परिवार या किसी अन्य को तहखाना के अंदर पूजा करने का कोई अधिकार नहीं है।