West Bengal : अपदस्थ ईडी अधिकारी के मामले की बंद कोर्ट रूम में सुनवाई

Calcutta High Court

कोलकाता : नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले में अभिषेक बनर्जी के खिलाफ जांच में लापरवाही बरतने के आरोप में हटाए गए ईडी अधिकारी मिथिलेश कुमार मिश्रा के मामले पर शुक्रवार को कलकत्ता हाई कोर्ट में फिर सुनवाई हुई है। न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा की एकल पीठ में बंद कमरे के अंदर सवाल जवाब हुए हैं। इसमें क्या कुछ बात हुई है यह पता नहीं चल पाया है लेकिन सूत्रों ने बताया है कि मिथिलेश कुमार के कंडक्ट को लेकर कई सवाल पूछे गए हैं।

ईडी ने न्यायमूर्ति अमृता सिंह द्वारा एजेंसी के सहायक निदेशक मिथिलेश कुमार मिश्रा के खिलाफ पारित आदेश की समीक्षा के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया था। उस आवेदन के मद्देनजर न्यायमूर्ति सिन्हा ने शुक्रवार को कहा कि सुनवाई बंद कमरे में होगी। सुनवाई कक्ष में पक्ष और विरोधी पक्ष के वकीलों के अलावा कोई भी उपस्थित नहीं हो सकता है।

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29 सितंबर को जस्टिस सिन्हा ने मिथिलेश कुमार को राज्य के सभी मामलों की जांच के प्रभार से हटाने का आदेश दिया था। इससे पहले 25 सितंबर को इस मामले में मिथिलेश को जज ने फटकार लगाई थी।

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