हाई कोर्ट में संदीप घोष की याचिका पर सुनवाई स्थगित

Calcutta High Court

कोलकाता : कलकत्ता हाई कोर्ट ने सोमवार को राज्य संचालित आर.जी. कर अस्पताल के पूर्व प्रधानाचार्य संदीप घोष द्वारा दायर की गई पुलिस सुरक्षा की याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी। न्यायालय ने इस मामले में सभी पक्षों के बीच शपथपत्रों के आदान-प्रदान और प्रस्तुति पूरी न होने के कारण सुनवाई को बुधवार तक के लिए टाल दिया। पिछले सप्ताह, घोष के वकील ने इसी तरह की याचिका के साथ मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगणनम और न्यायमूर्ति हिरनमय भट्टाचार्य की खंडपीठ का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की थी।

हालांकि, खंडपीठ ने इसे स्वीकार करने के बजाय घोष के वकील को प्रोटोकॉल के अनुसार एकल न्यायाधीश की पीठ के समक्ष याचिका दायर करने की सलाह दी, जिसे घोष के वकील ने मान लिया। लेकिन इसी दौरान मुख्य न्यायाधीश ने पुलिस सुरक्षा की याचिका पर कुछ टिप्पणियां की। उन्होंने कहा कि चूंकि घोष काफी प्रभावशाली व्यक्ति हैं, अगर वे चाहें तो राज्य सरकार उनके निवास पर 500 पुलिसकर्मियों को तैनात कर सकती है। उसी दिन, घोष ने पहली बार केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के सॉल्ट लेक कार्यालय में आर.जी. कर बलात्कार और हत्या मामले में पूछताछ के लिए उपस्थित हुए।

घोष इस विवाद के केंद्र में तब से हैं जब नौ अगस्त की सुबह अस्पताल की इमारत के संगोष्ठी कक्ष से महिला चिकित्सक का शव बरामद हुआ था। घटना के कुछ दिनों बाद, घोष ने आर.जी. कर अस्पताल के प्रधानाचार्य और राज्य स्वास्थ्य सेवाओं से इस्तीफा देने की घोषणा की थी। हालांकि, उसी शाम राज्य स्वास्थ्य विभाग ने घोष को कोलकाता राष्ट्रीय चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल (सीएनएमसीएच) के प्रधानाचार्य के रूप में नियुक्त करने का नोटिस जारी किया।

हालांकि, घोष इस पद को ग्रहण नहीं कर सके क्योंकि कलकत्ता हाई कोर्ट की खंडपीठ ने उन्हें लंबी छुट्टी पर जाने का निर्देश दिया और राज्य में किसी भी अस्पताल में प्रधानाचार्य के रूप में उनकी नियुक्ति पर भी रोक लगा दी।

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