कोलकाता : कोलकाता में राजभवन के सामने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के धरने को लेकर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से तीखे सवाल पूछे हैं। हाई कोर्ट ने पूछा है कि अगर राजभवन के सामने धरना कार्यक्रम चल रहा है तो नए सचिवालय के सामने धरना क्यों नहीं हो सकता?
न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता ने निर्देश दिया कि राज्य को इस संबंध में एक हलफनामा दायर करना चाहिए। अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को होगी।
राइटर्स बिल्डिंग के न्यु सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग में श्रम सहित कई सरकारी कार्यालय हैं। उच्च न्यायालय की कुछ गतिविधियां भी वहीं होती हैं। पश्चिम बंगाल श्रम विभाग स्वरोजगार श्रमिक कल्याण संगठन ने पुलिस से इसके सामने धरना देने की अपील की थी। पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं दी।
इसके बाद संस्था ने हाईकोर्ट में केस दायर किया। उस मामले में जज ने सवाल उठाया कि राजभवन के सामने धारा 144 लागू होने के बावजूद धरना कार्यक्रम चल रहा है। फिर नव महाकरण के समक्ष कार्यक्रम पर आपत्ति क्यों? हाई कोर्ट ने उस संबंध में राज्य से हलफनामा मांगा है।