कोलकाता : वरिष्ठ भाजपा विधायक और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ दायर सभी प्राथमिकियों पर रोक लगाने के एक दिन बाद कलकत्ता हाई कोर्ट ने भाजपा के तीन और नेताओं की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
दरअसल, डायमंड हार्बर में शुभेंदु की सभा को लेकर भाजपा विधायक अग्निमित्रा पाल, दीपक हलदार और प्रद्युत वैद्य के खिलाफ भी आरोप लगाए गए थे। उनके खिलाफ पांच एफआईआर दर्ज की गई थीं। इस मामले में शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा ने आदेश दिया कि भाजपा नेता अग्निमित्रा, दीपक हलदर और प्रद्युत वैद्य को पुलिस 16 जनवरी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने यह आदेश 2 दिसंबर की रात डायमंड हार्बर सभा स्थल पर तोड़फोड़ करने को लेकर दर्ज केस के मामले में दिया है।
तृणमूल के अखिल भारतीय महासचिव और डायमंड हार्बर के सांसद अभिषेक बनर्जी ने पिछले शनिवार, 3 दिसंबर को कांथी में शुभेंदु के घर के सामने एक सभा को संबोधित किया था। उसी दिन शुभेंदु ने डायमंड हार्बर में एक सभा की थी। भाजपा ने आरोप लगाया कि सभा से एक रात पहले यानी 2 दिसंबर की रात को तृणमूल से जुड़े कुछ बदमाशों ने कार्यक्रम स्थल में तोड़फोड़ की, लेकिन उसके बाद अग्निमित्रा और उक्त दोनों भाजपा नेताओं के खिलाफ कुलपी और उस्ति थाने में भी तोड़फोड़ की शिकायत की गई थी। उन्हीं मामलों में गिरफ्तारी पर रोक लगी है।