हाई कोर्ट ने फायर ब्रिगेड की 25 नियुक्तियों को किया रद्द

कोलकाता : कलकत्ता हाई कोर्ट ने अग्निशमन विभाग में 25 नियुक्तियों को रद्द कर दिया है। गुरुवार न्यायमूर्ति देवांशु बसाक की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई चल रही थी। पक्ष-विपक्ष को सुनने के बाद उन्होंने 25 पदों पर नियुक्ति को रद्द करने का निर्देश दिया। इसकी वजह से 1500 परीक्षार्थियों का भविष्य अधर में लटक गया है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि फिलहाल बीरभूम की नियुक्ति को रद्द किया गया है। अगर किसी और जिले में भी नियुक्ति में भ्रष्टाचार हुआ है तो उस बारे में राज्य सरकार को ही फैसला लेना होगा।

Advertisement
Advertisement

2017 में 1500 लोगों को ऑग्ज़ीलियरी फायर ऑपरेटर के पद पर नियुक्ति का फैसला राज्य सरकार ने लिया था। इनमें से बीरभूम में 25 लोगों की नियुक्ति हुई थी। उनकी नियुक्ति रद्द हुई है इसलिए इसी प्रक्रिया के मुताबिक दूसरे जिलों में भी हुई नियुक्ति के रद्द होने की संभावना प्रबल है। कोर्ट ने कहा कि अग्निशमन विभाग में पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए स्थाई नियुक्ति होती है। ऐसे विभाग में इस तरह से ऑग्ज़ीलियरी नियुक्ति नियमों के विपरीत है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *