कोलकाता : कलकत्ता हाई कोर्ट ने दुर्गा पूजा से पहले टेट पास करने वाले और 54 लोगों को नौकरी देने का आदेश दिया है। मंगलवार को कोर्ट ने कहा कि गलत प्रश्नों के कारण अतिरिक्त अंक देने की वजह से 54 लोग नौकरी पाने के पात्र हैं। न्यायमूर्ति अभिजीत गांगुली ने 28 सितंबर तक उन 54 लोगों को नौकरी देने का आदेश दिया जिन्होंने टेट (प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा) पास कर ली है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि उन 54 लोगों को भविष्य के लिए रिक्त पदों पर नियुक्त किया जाए।
वर्ष 2014 की टेट परीक्षा में बनलता समद्दार समेत 54 लोगों ने हिस्सा लिया था। प्रश्न पत्र में गलती थी। इसके बाद गलत प्रश्नों का उत्तर देने वाले सभी अभ्यर्थियों को पूर्ण अंक देने का निर्देश दिया गया। निर्देशानुसार गलत प्रश्नों के उत्तर देने वाले सभी परीक्षार्थियों नंबर बढ़ा दिया गया लेकिन इसके बावजूद उन्हें नौकरी नहीं मिली। नौकरी की मांग को लेकर सभी परीक्षार्थियों ने कोर्ट से गुहार लगाई। बनलता के वकील विकासरंजन भट्टाचार्य और सुदीप्त दासगुप्ता ने कहा कि अतिरिक्त नंबर मिलने के कारण टेट पास करने वाले लोगों को राज्य सरकार द्वारा नौकरी दी जानी चाहिए क्योंकि उस समय की अधिसूचना में कहा गया था कि इस भर्ती में प्रशिक्षित व्यक्तियों को वरीयता दी जाएगी और वादी सभी प्रशिक्षित नौकरी के उम्मीदवार हैं। कई जो तब प्रशिक्षित नहीं थे, उन्हें नौकरी दी गई।
इससे पहले हाईकोर्ट ने सोमवार को 23 टेट पास करने वालों को 23 दिनों के भीतर नौकरी देने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति गांगुली ने निर्देश दिया, यदि कोई पद रिक्त नहीं है तो रिक्तियां बनाकर 23 याचिकाकर्ताओं को नौकरी देनी होगी। उन्हें नौकरी मिली या नहीं, यह भी कोर्ट को सुनवाई के अगले दिन बताना होगा। बोर्ड की ओर से बताया गया कि यह एक गलती थी लेकिन अभी उनके पास वैकेंसी लिस्ट नहीं है। इसलिए अभी तक उनकी नियुक्ति नहीं हुई है। यदि राज्य रिक्तियों की घोषणा करता है तो उन्हें नियुक्त किया जाएगा। कोर्ट ने सोमवार के मामले में इस तर्क को स्वीकार नहीं किया।