हाई कोर्ट ने चुनाव के बाद हुई हिंसा पीड़ितों को सुरक्षा देने का दिया निर्देश

Calcutta High Court

कोलकाता : हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद हिंसा पीड़ितों को सुरक्षा देने और घर छोड़कर भागे लोगों को लाने और उन्हें भी सुरक्षा देने का निर्देश दिया है।

सोमवार को सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव के खंडपीठ ने राज्य के पुलिस महानिदेशक और आईजी को निर्देश देते हुए कहा कि चुनावी हिंसा में जो लोग भी पीड़ित हुए थे, उनकी सुरक्षा और जो लोग घर से भाग गए थे, उन्हें वापस लाने की पूरी व्यवस्था की जाए। इसके अलावा चुनाव कोर्ट ने परिणाम वाले दिन स्थानीय अपराधियों और पुलिस मिलीभगत के जो आरोप लगे थे, उसकी भी जांच का आदेश दिया है।

दरअसल, भाजपा नेत्री और अधिवक्ता प्रियंका टिबड़ेवाल ने इस संबंध में याचिका लगाई थी, जिस पर सुनवाई हो रही है। इस मामले में 303 लोगों का एक हलफनामा पेश किया है, यह लोग अभी तक घर नहीं लौटे हैं। मामले की अगली सुनवाई 19 अप्रैल को होनी है। उल्लेखनीय है कि विधानसभा चुनाव के परिणामों की घोषणा के दिन राज्यभर में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट, हिंसा, आगजनी, दुष्कर्म की घटनाएं हुई थीं। हाई कोर्ट के आदेश पर गम्भीर मामलों की सीबीआई जांच कर रहा है। कुछ मामलों की जाँच एसआईटी कर रही है। सीबीआई के पास 28 और एसआईटी के पास 32 मामले लम्बित हैं।

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