हाई कोर्ट ने गंगासागर मेले को दी सशर्त अनुमति

Calcutta High Court

कोलकाता : कलकत्ता हाई कोर्ट ने शुक्रवार को राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच गंगासागर मेला आयोजित करने की सशर्त अनुमति दी है।

शुक्रवार को सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति केसांग डोमा भूटिया के पीठ ने कहा, “राज्य के गृह सचिव पश्चिम बंगाल राज्य में व्यापक प्रसार वाले दैनिक समाचार पत्रों में एक विज्ञापन जारी करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जनता को 8 से 16 जनवरी 2022 के बीच बड़े पैमाने पर गंगासागर द्वीप पर जाने के जोखिम के बारे में जागरूक करेंगे। साथ ही एक स्थान पर एकत्र न होने, सुरक्षित रहने और द्वीप पर जाने से खुद को दूर रखने की अपील करेंगे।”

दरअसल, कोर्ट ने गुरुवार को राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच इस साल गंगासागर मेला को रद्द करने की मांग करने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। हर साल मकर संक्रांति पर लाखों हिंदू भक्त पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के सागर द्वीप में पवित्र स्नान करने और कपिल मुनि मंदिर में पूजा करने के लिए आते हैं। इस वर्ष यह मेला 8 जनवरी से 16 जनवरी तक आयोजित होने वाला है।

कोर्ट ने गुरुवार को राज्य सरकार के एक हलफनामे को रिकॉर्ड में लिया। इसमें राज्य सरकार के मेले में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए किए गए उपायों के बारे में बताया गया था। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश ने गुरुवार को मेले के संचालन को नियंत्रित करने के लिए एक स्वतंत्र जांच निकाय के गठन का संकेत दिया था। यह याचिका पेशे से डॉक्टर डॉ. अभिनंदन मंडल ने दायर की थी।

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