हाई कोर्ट ने 23 अभ्यर्थियों को 23 दिनों में शिक्षक की नौकरी देने का दिया आदेश

Calcutta High Court

कोलकाता : कलकत्ता हाई कोर्ट ने शिक्षक पात्रता परीक्षा (टेट) पास किए हुए 23 लोगों को 23 दिनों के भीतर नौकरी देने का आदेश दिया है। यह आदेश सोमवार को हाई कोर्ट के एकल पीठ के न्यायमूर्ति अभिजीत गांगुली ने सुनाया है।

हाई कोर्ट में सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति गांगुली ने विशेष तौर पर निर्देश देते हुए कहा कि शिक्षक पात्रता परीक्षा (टेट) पास किए हुए सभी 23 लोगों को अगले 23 दिनों के भीतर शिक्षक के तौर पर नियुक्त करना होगा। उसके बाद अगली सुनवाई में नियुक्ति संबंधी पूरी जानकारी भी कोर्ट को देनी है। न्यायमूर्ति गांगुली ने कहा कि भविष्य में जिन रिक्त पद पर भर्तियां होनी हैं, उन पदों पर भी इन्हें नियुक्त किया जा सकता है। आगामी 28 सितंबर तक सभी को नौकरी देनी होगी।

न्यायालय में सुनवाई के दौरान प्राथमिक शिक्षा परिषद ने इस संबंध में अपनी गलती स्वीकार की थी। बावजूद इसके इन लोगों की नियुक्ति अभी तक नहीं हो सकी थी, जिसे लेकर वे सालों से आंदोलनरत थे। शिक्षक पात्रता परीक्षा (टेट) पास करने वाले 23 लोगों ने मेरिट लिस्ट में भी जगह बनाई थी।

दरअसल, वर्ष 2014 में हुई टेट परीक्षा में सोहम रायचौधुरी सहित 23 लोगों ने भाग लिया था। इस परीक्षा के परिणाम वर्ष 2016 में घोषित हुए थे, जिसमें उन्हें फेल घोषित किया गया था। बाद में हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई तो पता चला कि प्रश्नपत्र में छह प्रश्न गलत थे, जिसके बदले नंबर देने का आदेश हाई कोर्ट ने दिया था। उसी आदेश के मुताबिक फेल हुए 23 अभ्यर्थी पास हो गए थे और मेरिट लिस्ट में जगह बना ली थी। इन्हें उसके बाद से नौकरी मिल जानी चाहिए थी लेकिन 2016 के बाद अब तक छह साल गुजरने को हैं और माध्यमिक शिक्षा परिषद ने उन्हें नौकरी नहीं दी थी। इसको लेकर ये अभ्यर्थी लगातार आंदोलनरत थे।

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