कोलकाता : स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) के जरिए पश्चिम बंगाल में हुई शिक्षकों की नियुक्ति मामले में कथित धांधली की जांच हाई कोर्ट ने एक बार फिर सीबीआई को सौंप दी गई है।
गुरुवार को न्यायमूर्ति अभिजीत बनर्जी के एकल पीठ में इस मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान न्यायमूर्ति बनर्जी ने कहा कि एसएससी के जरिए जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं, वे सारी संदिग्ध हैं। न्यायमूर्ति ने कहा कि पैनल में नाम नहीं रहने के बावजूद कई लोगों को नौकरी मिली है। इसके राज उजागर करने के लिए सीबीआई जांच की जरूरत है। उन्होंने इसकी जांच सीबीआई से कराने का आदेश देते हुए कहा कि डीजी रैंक के अधिकारी की देखरेख में इसकी जांच होगी, जिसकी रिपोर्ट 15 दिनों के अंदर दी जानी है।
उल्लेखनीय है कि 2019 की 1 जनवरी को एसएससी ने शिक्षक नियुक्ति के लिए कमेटी का गठन किया था। आरोप है कि कमेटी ने ही खुद भ्रष्टाचार किया और बड़े पैमाने पर कथित रूप से रुपये के लेनदेन हुए। साक्ष्यों के साथ न्यायालय में याचिका लगाई गई थी, जिस पर गुरुवार को सुनवाई होगी। मामले की अगली सुनवाई 21 मार्च को होगी। इससे पहले नौवीं और दसवीं के शिक्षकों की नियुक्ति में भी धांधली की जांच सीबीआई से कराने का आदेश एकल पीठ ने दिया था, जिसे राज्य सरकार ने खंडपीठ में चुनौती दी है।