स्कूल खोलने के खिलाफ याचिका पर हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकारा

Calcutta High Court

कोलकाता : पश्चिम बंगाल में एक बार फिर स्कूलों को खोले जाने के खिलाफ कलकत्ता हाई कोर्ट में दायर याचिका पर न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाई है। हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है।

सोमवार को हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और राजश्री भारद्वाज के पीठ ने याचिका को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता से पूछा कि उनके बच्चे स्कूल जाते हैं या नहीं। कोर्ट ने कहा कि जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनके अभिभावक खुद ही इस बारे में उनके हित के बारे में सोचने के लिए पर्याप्त हैं।

याचिकाकर्ता को इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। कोर्ट में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ॠजु घोषाल ने कहा कि राज्य सरकार ने आठवीं से 12वीं तक की कक्षाओं को शुरू कर दिया है और 100 फ़ीसदी उपस्थिति की अनुमति दे दी है लेकिन सभी बच्चों का टीकाकरण नहीं हुआ है। इसलिए ऑनलाइन क्लास जारी रखना चाहिए ना कि ऑफलाइन में सभी बच्चों को बुलाया जाए।

इसके जवाब में न्यायालय ने कहा कि बच्चों के अभिभावक से ज्यादा चिंतित मत होइए, जिन्होंने आपके पक्ष में कोई बयान नहीं दिया है और न ही सहमति दी है।

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