कोलकाता : पश्चिम बंगाल में शिक्षक नियुक्ति भ्रष्टाचार को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट ने बुधवार को महत्वपूर्ण आदेश दिया है। न्यायमूर्ति अभिजीत गांगुली के एकल पीठ ने कहा है कि नौवीं और दसवीं श्रेणी में जिन लोगों को गैरकानूनी तरीके से शिक्षक के तौर पर नियुक्त किया गया है उन सबकी सूची हाईकोर्ट में जमा करनी है। उन्होंने यह भी कहा कि जो योग्य लोग परीक्षा पास कर चुके थे लेकिन नौकरी के इंतजार में बाहर सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं उन्हें तुरंत नौकरी देनी होगी।
उन्होंने कहा कि अप्रैल महीने से इस नौकरी में भ्रष्टाचार से संबंधित मामले की सुनवाई चल रही है लेकिन आज तक किसी को नौकरी नहीं मिली, यह ठीक नहीं है। उन्होंने स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) और सीबीआई को मामले को गंभीरता से समझने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि 28 सितंबर तक पूरी सूची हाईकोर्ट में जमा करनी होगी। उन्होंने कहा कि सीबीआई मामले की जांच कर रही है तो उसे निश्चित तौर पर पता होगा कि कितने लोगों को गैरकानूनी तरीके से नियुक्त किया गया है उसकी सूची दी जाए। एसएससी के पास तो पूरी सूची है ही, उस सूची को एसएससी भी जमा करे और जो लोग गैर कानूनी तरीके से नियुक्त हुए हैं उन्हें हटाकर जिन्होंने परीक्षा पास की है उन्हें नौकरी दी जाए।