कोलकाता : स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) के माध्यम से शिक्षकों की नियुक्ति में हुए बड़े पैमाने पर धांधली के मामले में शुक्रवार को कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस अभिजीत गांगुली के एकल पीठ ने तत्कालीन शिक्षामंत्री पार्थ चटर्जी की संपत्ति का हिसाब मांगा है।
एकल पीठ ने कहा है कि पूर्व शिक्षा मंत्री और वर्तमान उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी के अकाउंट में हुए लेनदेन और संपत्ति का पूरा हिसाब कोर्ट में पेश किया जाए। आरोप है कि शिक्षकों की नियुक्ति में करोड़ों रुपये की वसूली घूस के तौर पर हुई है। इसका एक बड़ा हिस्सा तत्कालीन शिक्षा मंत्री को भी दिया गया है।हाई कोर्ट ने पिछले 5-6 सालों का अकाउंट डिटेल पेश करने का निर्देश दिया है।