कोलकाता : मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे सांसद अभिषेक बनर्जी की साली मेनका गंभीर की ईडी के खिलाफ दायर याचिका पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्देश दिया है। कोर्ट ने ईडी से ही पूछा है कि क्या ईडी के खिलाफ मेनका गंभीर की शिकायत सही है? कोर्ट ने ईडी से इसका जवाब मांगा है। ईडी से इस संबंध में गुरुवार की सुबह 10:30 बजे तक हलफनामा दाखिल करने को कहा गया है। उसी तरह कोर्ट ने कोलकाता एयरपोर्ट के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के खिलाफ मेनका द्वारा लाये गये कोर्ट की अवमानना के आरोपों पर भी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट का बयान लिखित में मांगा है।
तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी की साली मेनका ने ईडी और इमिग्रेशन विभाग के खिलाफ अदालत की अवमानना का आरोप लगाया है। अदालत ने आदेश दिया कि कोयला तस्करी मामले में उनके खिलाफ कोई ”सख्त कार्रवाई” नहीं की जा सकती है। मेनका की शिकायत थी कि आदेश का पालन नहीं किया गया। बैंकॉक जाते समय उन्हें एयरपोर्ट पर रोका गया। उसके बाद इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने उन्हें करीब दो घंटे तक एयरपोर्ट के एक कमरे में रखा।
ओमेनका के वकील ने कोर्ट को बताया कि यह ”गिरफ्तारी” की तरह कड़ा कदम है। उसी मामले में बुधवार को मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस शिकायत पर ईडी और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से जवाब मांगा है। इस मामले में बुधवार को दोनों पक्षों के वकीलों में लंबी बहस हुई। इसके बाद न्यायाधीश मौसमी भट्टाचार्य ने हलफनामा के जरिए जवाब मांगा है।