गार्डनरीच मामले में हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से मांगी रिपोर्ट

Calcutta High Court

कोलकाता : गार्डनरीच में बहुमंजिली इमारत धराशाई होने के मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगणनम और हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने कहा है कि प्रशासन की नजर बचाकर इतनी बड़ी इमारत बना लेना संभव नहीं है। राज्य सरकार इस पर लिखित में जवाब दे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ।

ऐसा नहीं लगता कि गार्डनरीच की पांच मंजिला ऊंची इमारत प्रशासन की नजरों से बचकर बनाई गई है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने की ऐसी टिप्पणी की। कोर्ट ने राज्य सरकार से यह भी रिपोर्ट मांगी है कि निर्माणाधीन इमारत गिरने के मामले में क्या कार्रवाई की गई है। संबंधित अधिकारियों को हलफनामे में विवरण देना होगा। मामले की सुनवाई गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगणम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की अध्यक्षता वाली उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष हुई।

गार्डनरीच इलाके में अवैध निर्माण को लेकर भाजपा नेता राकेश सिंह ने कलकत्ता हाई कोर्ट में जनहित मामला दायर किया है। याचिकाकर्ता के मुताबिक गार्डनरिच में अवैध निर्माण ढहाने से 10 लोगों की मौत हो गई। इलाके में ऐसे करीब 50 से ज्यादा अवैध निर्माण हैं। सिंह ने इस संबंध में अदालत से हस्तक्षेप की मांग की है। इस मामले की अगली सुनवाई चार अप्रैल को है।

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